भारतीय रेलवे (indian railway) के कुछ खास और जरूरी नियम बताते हैं, ट्रेन में सफर तो कई लोग करते हैं लेकिन उससे जुड़े कुछ जरूरी नियमों की जानकारी कम लोगों को ही होती है सिर्फ यह नियम आप भी जान लेंगे तो कभी ट्रेन में मे नही होंगी तकलीफ। और साथ ही ट्रेन में सफर के दौरान कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं हम आपको भारतीय रेलवे से जुड़े इन्हीं कुछ जरूरी नियमों की जानकारी आपसे साझा करेंगे ।
ट्रेन छूट जाने पर नियम
भारतीय रेलवे का ट्रेन छूट जाने पर नियम यैसा है कि अगर आप से ट्रेन छूट गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है भारतीय रेलवे के नियमों के हिसाब से आप अगले दो स्टेशन से ट्रेन को पकड़ सकते हैं । इस दौरान T.T आपकी सीट किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है लेकिन अगर आप अगले दो स्टेशन तक ट्रेन नहीं पकड़ पाते है तो T.T आपकी सीट को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच भी सकता है
अपने सीट पर नहीं बैठने का नियम
भारतीय रेलवे का अपने सीट पर नहीं बैठने का नियम भी है आप ट्रेन में सीट पे नही है तो भी सीट बेचा जा सकता है और अगर आप ट्रेन में ही कहीं मौजूद है और आप बाद मे जाके बैठने का सोचा है तो ठीक है लेकिन दो स्टेशन बीत जाने के बाद भी आप अपनी सीट पर नहीं पहुंचते हैं तो फिर भारतीय रेलवे के अनुसार ऐसी कंडीशन में दो स्टेशन के बाद टीटी उस सीट को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है इसके बाद अगर आप सीट पर आते हैं तो आपको यहां बैठने नहीं दिया जाएगा यह भारतीय रेलवे का सख्त नियम है लेकिन इसकी जानकारी काफी कम लोगों को ही पता होती है अब इस बात को याद रखियेगा।
![भारतीय रेलवे](https://4uhindime.com/wp-content/uploads/2024/02/9b4204ccfb456a0c470a41c95a9c4f0a.jpg)
मिडल बर्थ पर पर सोने के नियम
भारतीय रेलवे के नियम के हिसाब से मिडल पर पर सोने से जुड़े नियम ट्रेन के हर कोच में मिडल बर्थ होता है जो की उसका उपयोग यात्रियों के सोने के लिए इस्तेमाल होते हैं लेकिन कई बार यैसे दिन के समय मिडिल बर्थ को सोने के लिए इस्तेमाल करने से लोअर बर्थ पर बैठना मुश्किल होता है तो मिडिल बर्थ का उपयोग दिन में नहीं कर क्यू कि आप जानते नही होंगे कि भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार एक क्लिपिंग आवर्स रात 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक है और इसी समय के दौरान मिडिल बर्थ को ऊपर किया जा सकता है सिर्फ ।अगर इस समय के अलावा कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता है तो भारतीय रेलवे के नियमों के मुकाबले यह सख्त अपराध है क्लिपिंग आवर खत्म होने के बाद ही मिडिल बर्थ को नीचे कर सकते है
कंफर्म टिकट, ट्रेन कैंसिल और फूड प्रोडक्ट बेचना
भारतीय रेलवे के हिसाब से ये तीनो में कुछ नियम है कंफर्म टिकट, ट्रेन कैंसिल और फूड प्रोडक्ट बेचना समझ लीजिए। कंफर्म टिकट नहीं मिलने पर भारतीय रेलवे के नियम की बात करे तो अगर आपको ट्रेन का कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्यू की ऐसे में आप ट्रेन का टिकट किसी दूसरे स्टेशन से भी ले सकते हैं बस ध्यान रहे की लेकिन आपका बोर्डिंग स्टेशन वही होना चाहिए जहां से आपको चढ़ना है मतलब जहां से आपको ट्रेन में बैठना है इससे कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है इसके साथ ही अगर ऐसी स्थिति में आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाए या फिर डाइवर्ट हो जाए तो चिंता की बात नहि है आपको टिकट का रिफंड मिल जाएगा मगर आप टिकीट कैंसल करते हैं तो कुछ राशि आपके कट कर के मिलेंगे रिफंड। यह भारतीय रेलवे के नियम के अंतर्गत आता है।
![भारतीय रेलवे](https://4uhindime.com/wp-content/uploads/2024/02/5cede3219ef9ef6800a20d23b4864b13.jpg)
भारतीय रेलवे एमआरपी (MRP) से ज्यादा पैसे पर सामान नहीं बेच सकते है ईसीसी (ECC)से मान्यता प्राप्त पूर्ण वेंडर MRP से ज्यादा कीमत पर फूड प्रोडक्ट नहीं दे सकते है रेलवे ACT 1989 के मुताबिक अगर वेंडर MRP से ज्यादा फूड प्रोडक्ट बेचता है तो ऐसा करना अपराध है और सख्त कार्रवाई होगी अगर कोई ऐसा करता पाया जाये तो आप भारतीय रेलवे की हेल्प लाइन पर इसकी शिकायत कर सकते हैं इससे वेंडर पर भारी जुर्माना और इसका लाइसेंस भी कैंसल कर दीया जायेगा।
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