पश्चिम बंगाल की जेलों में महिलाएं कैदी हो रही गर्भवती? 196 बच्चों ने लिया जन्म, हाईकोर्ट के सामने हैरान कर देने वाला मामला

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पश्चिम बंगाल की जेलों में महिलाएं कैदी हो रही गर्भवती

पश्चिम बंगाल (West Bengal) की जेलों में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। राज्य के सुधार गृहों में बंद महिलाएं कैदी गर्भवती हो रही हैं। राज्य भर की विभिन्न जेलों में अब तक कुल मिलाकर लगभग 196 बच्चों का जन्म हुआ है। जेल सुधार से जुड़े इस मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) को यह जानकारी दी। गुरुवार 8 फरवरी को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. जानकारी साझा करते हुए न्यायमित्र ने कैदियों की सुरक्षा को लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं.

जनहित याचिका में यह की गई मांग

न्याय मित्र ने अदालत को बताया कि अब तक जेलों में कम से कम 196 बच्चे पैदा हो चुके हैं। यह मामला जेल के अंदर बंद महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है. उन्होंने अदालत से उन सुविधाओं में पुरुष सुधारगृह कर्मचारियों के प्रवेश को पूरी तरह से बंद करने का आग्रह किया जहां महिला कैदियों को रखा जाता है।

पश्चिम बंगाल की जेलों में महिलाएं कैदी हो रही गर्भवती
————- पश्चिम बंगाल की जेलों में महिलाएं कैदी हो रही गर्भवती; Source – Social Media

इंडिया टुडे से जुड़े अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कहा कि यह मामला कैदियों की सुरक्षा से जुड़ा है. उन्होंने अदालत से अपील करते हुए कहा:

  • महिला सुधारगृह में पुरुष कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगायी जानी चाहिए।
  • सभी जिला न्यायाधीशों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जेलों का दौरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह जानने के लिए कि सुधारगृहों में रहने के दौरान कितनी कैदी गर्भवती हुई हैं।
  • सुधार केंद्र में भेजे जाने से पहले कैदियों की गर्भावस्था का परीक्षण किया जाना चाहिए। सभी जिलों के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा:

हाल ही में, मैंने सुधार गृह के महानिरीक्षक (विशेष) और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव के साथ एक महिला सुधार गृह का दौरा किया। मैंने देखा कि एक गर्भवती महिला और कम से कम 15 अन्य कैदी अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। इन बच्चों का जन्म जेल में ही हुआ था.

पश्चिम बंगाल सुधार सेवा के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा

अगर किसी महिला कैदी के बच्चे की उम्र 6 साल से कम है तो उसे मां के साथ रहने की इजाजत है। लेकिन मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जेलों में महिलाएं गर्भवती होती हैं. ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मुझे इस मामले की जानकारी होगी तो मैं इस पर जरूर गौर करूंगा।’

कोर्ट ने कहा, यह बहुत गंभीर समस्या है

मुख्य न्यायाधीश शिवगणमन ने इस मामले में आदेश पारित करते हुए कहा कि हमारे ध्यान में लाया गया ये मामला बेहद गंभीर है. हम इन सभी मामलों को आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाले चैंबर में स्थानांतरित करना उचित समझते हैं।

आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाला चैंबर सुनवाई करेगा

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने इस तर्क को गंभीरता से लिया है. अदालत ने कहा कि मामले को आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली डिविजनल अदालत के समक्ष रखा जाएगा। सुनवाई में सरकारी वकील भी मौजूद रहेंगे. सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होने की संभावना.

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